धनगढी , ११ चैत
नेपालभर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलनको सम्भावना हए तहिकमारे सरकार कहि मङ्गरके रोज सबेरे ६ः०० बजेसे चैत १८ गते सबेरे ६ः०० बजेतक लागनबारो अत्याश्यक समानबाहेक घरसे बाहेर ननिकरनको आदेश दइहए ।
मन्त्रिपरिषद्की बैठकसे सङ्क्रमक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मे दओे अधिकार प्रयोग करके रोकके निर्मूूल करन ऐसो आदेश देनको निर्णय करोगओ हए । आदेशमे जहु कहोगओ हए “औषधोपचार, खाद्यवस्तु खरिद अत्यावश्यक कामबाहेक कोइ फिर आदमी घरसे बाहिर ननिकरनके ।”
अनुमतिप्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायसे प्रयोग करनबाली बाहेक सबय प्रकारकी सार्वजनिक औ निजी यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालनमे पूर्ण रोक लगानके फिर आदेशमे कहिँहएँ । औ आदेशमे कहीँहए सुरक्षा निकायमे प्रयोग होनबारी वायुयान औ तुकोभओ उडानबाहेक सबय आन्तरिक व्यावसायिक उडान बन्द करनपडैगो । सरकारसे घरसे बाहिर ननिकरनके दओ आदेशकी मनोमानी करि कहेसे १ महिना कैद करन कानूनी व्यवस्था हए ।
आदेशमे स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत, दुरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन जैसो अतिआवश्यक सेवाबाहेक कार्यालय सञ्चालनके ताँहि आवश्यक पडनबारे कर्मचारी इकल्लो उपस्थित होन व्यवस्था करिहएँ और कर्मचारीक आवश्यक पडोबखत तुरन्त उपस्थित होनके सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसे बिदा देन कहिहएँ ।
औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन करनबाले उद्योग बाहेक निजी क्षेत्रसे सञ्चालित और उद्योग, कलकारखानामे काम करनबाले श्रमिक, कर्मचारीके सम्बन्धित उद्योगसे बिदा देनके व्यवस्था मिलान फिर आदेशमे कहोगओहए ।
व्यवसायीसे औषधि औ औषधिजन्य सामग्रीक नियमित आपूर्तिक व्यवस्था करन , आभाव देखाइके मूूल्यवृद्धि करन , कालोबजारी, जम्माखोरी करन , लुकानके आपूर्तिमे अवरोध करनबाले आदमीनके प्रचलित कानूनबमोजिम नियन्त्रणमे लेन, सामाग्री जफत करके रोगके रोकथाम औ उपचारके कार्यमे उपयोग करन आदेशमे कहोगओहए ।
सरकारसे भओ आदेशको कार्यान्वयन करन आवश्यक व्यवस्था मिलान सबय प्रमुख जिल्ला अधिकारीक मुकरर करन औ बोके ताँहि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग करन निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमे सरकारके प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडा जानकारी दइहएँ ।
जारी आदेशको अवहेलना करन औ काममे बाधा करनबाले व्यक्तिनके बहे ऐनबमोजिम सजाय देनके जानकारी दइहएँ । नोभल कोरोना (कोभिड–१९) रोगको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीक संयोजकत्वमे गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिकी बैठकपच्छु पत्रकार सम्मेलनमार्फत जा आदेशसम्बन्धी जानकारी दइरहएँ ।