धनगढी,२६ बैशाख । स्थानीय तह निर्वाचन मतदानके दिन बैशाख ३० गते सवारी अनुमति पत्र लैए गाडी इक्लाे चलन पएहएँ। मतदानके दिन मतदाता सवारी सधान प्रयाेग करन मतदाताके लानलैजान नपाए हएँ।पर निर्वाचन आयाेग और जिल्ला प्रशासन कार्यलयसे अनुमति प्राप्त गाडी चलान पएहएँ।

उम्मेदवार और उम्मेदवारके प्रतिनिधिनके मुख्य निर्वाचन अधिकृतकी सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयसे पास उपलब्ध करन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली जनाइ हएँ। शारीरिक रूपमे अशक्त व्यक्तिका ताँहि मतदान स्थलतक आनजान करन , अशक्त व्यक्तिके संग अपन परिवारके एकजनी सदस्य रहन पाए ह्एँ।

अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स, खानेपानी टयांकर ,दमकल,दूरसच्ञार,शव वाहन,अस्पताल,विद्युत तथा नीलाे नम्बर प्लेट प्रयाेग भइ कूटनीतिककी गाडी सवारी पास अनुमति लेन नपरहएँ । पर पदेशी नम्बर प्लेटकी काेइ फिर सवारी साधन प्रयाेग करन नमिल हएँ। संवैधनिक आयाेग, तिन जिल्ला तथा प्रदेश कार्यालयक प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियाेगसे खटे अवलाेकनकर्ता, आयाेगसे अामन्त्रित अतिथि,

राष्ट्रसंघीय नियाेगक प्रतिनिधि, निर्वाचन आयाेग ,खटाएभए अनुगमनकर्ता,साझेदार निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायत निर्वाचन आयाेगसे पास लैके ,अन्य सरकारी कार्यालय और निजी कार्यालय नियमन करन निकायकी सिफारिसके आधारमे जिल्ला प्रशासन कार्यलय पास उपलब्ध करएँ हएँ। मतदानके दिन दुइ पांग्रे वा चार पांग्रे सवारी साधन प्रयाेग करन

पत्रकार सुचना पत्रकार महासंघ सिफरिसके आधारमे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसे पास लेन सवारी अनुमति पत्र लेनके ताँहि जहे वैशाख २८ गतेतक निवेदन देहए करके प्रशासन जनाइ हएँ।